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US Tariffs: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को होगी सुनवाई

अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के मामले में यूएस की सर्वोच्च अदालत में दायर एक याचिका पर सुनवाई का अगली तारीख 5 नवंब निर्धारित की गई है।

फ़ाइल फोटो: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वाशिंगटन / REUTERS/Carlos Barria/File Photo

टैरिफ दरों में वृद्धि के बाद ट्रम्प सरकार कई आरोपों का सामना कर रही है। इसको लेकर एक अपील पर 17 सितंबर को सुनवाई की। अदालतने याचिका पर अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत इस तिथि को ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ की वैधता पर मौखिक बहस करेगी।

यूएस राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए यह दिन परीक्षा की घड़ी होगी, जब उन्हें टैरिफ वृद्धि के फैसले पर बचाव के लिए अपना पक्ष रखना होगा।  इस मौखिक बहस के लिए इस सप्ताह अदालत ने एक अहस्ताक्षरित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नवंबर के पहले सप्ताह में इस मामले में मौखिक दलीलें सुनेगा।

बता दें कि वाशिंगटन की फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले महीने मई में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें ट्रंप की ओर से शुरू ट्रेड वार में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था। अपील्स कोर्ट ने अपने फैसले पर 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी, और अब यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रहा है।

वाशिंगटन की फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले महीने मई में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें ट्रंप की ओर से शुरू ट्रेड वार में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था। अपील्स कोर्ट ने अपने फैसले पर 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी, और अब यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रहा है।

बता दें कि कोर्ट का अगला कार्यकाल नौ महीने का होगा। 6 अक्टूबर से शुरू हो कार्यकाल में एक फेमिली टॉय कंपनी, लर्निंग रिसोर्सेज द्वारा ट्रंप के टैरिफ को दी गई चुनौती पर सुनवाई करने करने के लिए सहमत हुआ है।

यह भी पढें: 'हट सकता है कि भारत पर लगा US का अतिरिक्त टैरिफ', CEA नागेश्वरन का दावा

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