अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की वह मांग खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने प्राग (चेक गणराज्य) में हुए गिरफ्तारी से जुड़े ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) अधिकारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। अदालत ने माना कि जिन अधिकारियों के रिकॉर्ड की मांग की गई, वे अभियोजन टीम का हिस्सा नहीं थे।
निखिल गुप्ता हत्या की सुपारी देने और साजिश रचने के आरोपों में 3 नवंबर 2025 से न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
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मामला क्या है?
गुप्ता को जून 2023 में प्राग एयरपोर्ट से चेक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने न्यूयॉर्क निवासी की हत्या कराने के लिए 1 लाख डॉलर की सुपारी दी थी। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, वह जिस अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर से संपर्क में थे, वह असल में DEA का गोपनीय मुखबिर था। बाद में गुप्ता ने अंडरकवर एजेंटों से भी मुलाकात की।
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