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व्हाइट हाउस ने किया साफ- भारत पर टैरिफ अस्थायी रूप से घटकर 10% हो जाएगा

धारा 122 के तहत हाल ही में घोषित 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ भारत पर पहले से लगाए गए IEEPA टैरिफ के अतिरिक्त नहीं है, बल्कि फिलहाल उन्हें प्रतिस्थापित करता है।

सांकेतिक / AI/IANS

व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प द्वारा नए वैश्विक टैरिफ आदेश की घोषणा के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश पहले के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) पर आधारित शुल्कों का स्थान लेगा, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने 20 फरवरी की दोपहर IANS को बताया कि यह 10 प्रतिशत टैरिफ IEEPA टैरिफ (50 U.S.C. 1701 et seq.) का स्थान लेगा, जिन्हें अभी-अभी रद्द किया गया है। इस महीने की शुरुआत में, दोनों देशों के बीच पारस्परिक व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार होने के बाद, ट्रम्प ने भारत पर पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प ने लगाया 'विदेशी प्रभाव' का आरोप, टैरिफ बढ़ाने के संकेत
 

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