सांकेतिक चित्र... / Pexels
अमेरिकी न्याय विभाग ने एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति के खिलाफ नागरिकता रद्द करने की शिकायत दर्ज की है, जिस पर विमान रखरखाव सुविधा के निर्माण से जुड़े 25 लाख डॉलर के निवेशक धोखाधड़ी मामले में शामिल होने का आरोप है।
भारत के मूल निवासी 62 वर्षीय देबाशीष घोष के खिलाफ यह कार्रवाई, अमेरिका भर की संघीय अदालतों में दायर किए गए 12 नागरिकता रद्द करने के मामलों में से एक है। इन मामलों में धोखाधड़ी, युद्ध अपराधों से लेकर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने और यौन शोषण जैसे आरोप शामिल हैं।
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न्याय विभाग के अनुसार, घोष ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने से पहले निवेशकों से 25 लाख डॉलर की धोखाधड़ी करने की साजिश रची और नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी निवेशकों के धन के स्थान और सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी देकर इस योजना को जारी रखा।
संघीय अधिकारियों का आरोप है कि 2012 में नागरिकता प्रक्रिया के दौरान, घोष ने अपने आवेदन और साक्षात्कार में झूठा बयान दिया था कि उसने कभी कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घोष की नागरिकता रद्द की जा सकती है क्योंकि उसने उस वैधानिक अवधि के दौरान "नैतिक पतन" से जुड़े अपराध किए हैं, जिसमें आवेदकों को अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण देना आवश्यक होता है।
अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि उसने गैरकानूनी कृत्यों में भाग लिया, जिससे उसके नैतिक चरित्र पर धब्बा लगा और नागरिकता प्रक्रिया के दौरान उसने अपने आचरण के संबंध में झूठी गवाही दी।
आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर या जानबूझकर गलत जानकारी देकर प्राप्त की गई अमेरिकी नागरिकता रद्द की जा सकती है।
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने एक बयान में कहा कि धोखाधड़ी, यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध करने या आतंकवाद का समर्थन करने में शामिल व्यक्तियों को कभी भी अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए थी।
ब्लैंच ने आगे कहा कि ट्रम्प प्रशासन हमारी आव्रजन प्रणाली के इन गंभीर उल्लंघनों को सुधारने के लिए कार्रवाई कर रहा है। नागरिकता प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने या गलत जानकारी देने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
न्याय विभाग के नागरिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रेट ए. शुमेट ने कहा कि विभाग नागरिकता प्रक्रिया में "ईमानदारी बहाल करने" के लिए "रिकॉर्ड गति" से नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई जारी रखे हुए है।
न्याय विभाग ने बताया कि इन मामलों की पैरवी आव्रजन मुकदमेबाजी कार्यालय की सकारात्मक मुकदमेबाजी इकाई ने अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं तथा देश भर के कई अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालयों की सहायता से की।
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