प्रतीकात्मक तस्वीर / pexels
भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कस्टम्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए बैगेज रूल्स, 2026, न्यू कस्टम्स बैगेज (डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग) रेगुलेशंस, 2026 और एक मास्टर सर्कुलर को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम 2 फरवरी से लागू हो गए हैं और इससे भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम्स प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी।
नए ढांचे के तहत हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले भारतीय निवासी, भारतीय मूल के पर्यटक और वैध नॉन-टूरिस्ट वीज़ा रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये (लगभग 829.59 अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है। यह सीमा पहले की तुलना में काफ़ी अधिक है और इसे यात्रियों को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है।
वहीं, विदेशी मूल के पर्यटकों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा 25,000 रुपये (लगभग 276.5 डॉलर) तय की गई है। इसके अलावा, क्रू मेंबर्स को पहले की तरह 2,500 रुपये (लगभग 27.65 डॉलर) की छूट मिलती रहेगी।
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