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ट्रम्प के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नील कात्याल बोले- बड़ी राहत

कात्याल ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कानूनी मामले में हमारी हर मांग पूरी कर दी। सब कुछ।

नील कात्याल / (Image - Hogan Lovells/website)

भारतीय अमेरिकी वकील नील कात्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की टैरिफ योजना को रद्द कर दिया गया। उन्होंने इस फैसले को राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाओं की निर्णायक पुष्टि बताया।

ट्रम्प के टैरिफ को चुनौती देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कात्याल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 'कानून के शासन और पूरे अमेरिका के लिए खड़ा हुआ है।' उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से 'देश भर में हजारों व्यवसायों और लाखों उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है।'

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उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक राष्ट्रपति के बारे में नहीं, बल्कि संस्थागत सीमाओं के बारे में था। उन्होंने लिखा कि यह मामला हमेशा से राष्ट्रपति पद के बारे में रहा है, किसी एक राष्ट्रपति के बारे में नहीं। यह हमेशा से शक्तियों के पृथक्करण के बारे में रहा है, न कि तात्कालिक राजनीति के बारे में।

नील ने कहा कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका में, केवल कांग्रेस ही अमेरिकी जनता पर कर लगा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कानूनी मामले में हमारी हर मांग पूरी की। हर चीज। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत द्वारा मूलभूत संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने से उन्हें बहुत खुशी हुई है।

कात्याल ने इस चुनौती का नेतृत्व करने के लिए लिबर्टी जस्टिस सेंटर को धन्यवाद दिया और इसकी अध्यक्ष सारा अल्ब्रेक्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने तब लड़ाई का नेतृत्व किया जब दूसरे नहीं कर रहे थे और हमारे संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा में निडर रहीं।

उन्होंने इस मामले को उठाने वाले पांच छोटे व्यवसाय मालिकों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने इन अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक करों के खिलाफ आवाज उठाई। कात्याल ने मिलबैंक में अपनी कानूनी टीम को 'जीत का तर्क तैयार करने के लिए कई महीनों तक दिन-रात काम करने' का श्रेय भी दिया।

यह फैसला एक हाई-प्रोफाइल कानूनी चुनौती के बाद आया है, जिसमें कात्याल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का उपयोग करके लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक 'मुक्ति दिवस' ​​टैरिफ लगाने का विरोध किया था।

छोटे व्यवसायों और अन्य चुनौती देने वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए कात्याल ने तर्क दिया कि IEEPA राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है जो करों के रूप में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए कहा कि कर और शुल्क लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है और आईईईपीए व्यापक, सर्वव्यापी टैरिफ के लिए स्पष्ट प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है।

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