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ICE ऑडिट: नया नियम आप्रवासी कामगारों की बनेगा ढाल

सिख गठबंधन ने कहा कि यह अधिनियम आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाई में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।

demo pic / REUTERS/Marko Djurica

वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है, जिसके तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों को यह सूचित करना अनिवार्य है कि संघीय अधिकारियों द्वारा उनके रोजगार पात्रता रिकॉर्ड की समीक्षा की जानी है।

12 मार्च को राज्य विधानसभा और सीनेट द्वारा पारित आप्रवासी श्रमिक संरक्षण अधिनियम, एचबी 2105 को अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह नियोक्ताओं को अनिवार्य करता है कि जब कोई संघीय एजेंसी नियोक्ता द्वारा रखे गए आई-9 फॉर्म के निरीक्षण के लिए सूचित करे, तो वे कर्मचारियों को सूचित करें।

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USCIS फॉर्म I-9, या रोजगार पात्रता सत्यापन, एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसका उपयोग अमेरिकी नियोक्ता सभी नए कर्मचारियों की पहचान और काम करने के कानूनी अधिकार को सत्यापित करने के लिए करते हैं। 1986 के आव्रजन सुधार और नियंत्रण अधिनियम द्वारा अनिवार्य, इसके तहत कर्मचारियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

बढ़ते संघीय आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाई के खिलाफ एक कदम के रूप में, यह कानून श्रमिकों को न केवल कागजी कार्रवाई को व्यवस्थित करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि उन्हें अपने वकीलों से संपर्क करने और प्रवर्तन कार्रवाई की तैयारी में अन्य आवश्यक कदम उठाने की भी अनुमति देगा।

इस अधिनियम में आप्रवासियों के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और कहा गया, "विधानमंडल का मानना ​​है कि आप्रवासी श्रमिक वाशिंगटन राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। आप्रवासन अनुसंधान पहल के शोध के अनुसार, वाशिंगटन राज्य की जनसंख्या में आप्रवासियों की संख्या 8 से 15 प्रतिशत है, फिर भी वे आर्थिक उत्पादन, या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 21 प्रतिशत का योगदान करते हैं।"

अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को श्रमिकों के बीच लिखित नोटिस वितरित करना और उन्हें ऐसी जगह पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है जहां श्रमिक उन्हें अंग्रेजी और राज्य की पांच सबसे आम गैर-अंग्रेजी भाषाओं में देख सकें।

इन नोटिसों के अलावा, नियोक्ताओं को संघीय अधिसूचना प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर "पिछले तीन वर्षों में नियोक्ता द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों के अंतिम ज्ञात पते पर लिखित नोटिस भेजना" भी अनिवार्य किया गया है।

सिख गठबंधन ने इस नए अधिनियम का स्वागत किया और X पर कहा, "यह विधेयक नियोक्ताओं की पारदर्शिता को अनिवार्य करके, प्रतिशोध को प्रतिबंधित करके और अटॉर्नी जनरल के माध्यम से राज्य-स्तरीय प्रवर्तन का विस्तार करके संघीय आप्रवासन प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान श्रमिकों के लिए सुरक्षा को मजबूत करेगा।"

फरवरी में, सिख गठबंधन ने ओलंपिया में एक प्रचार दिवस के माध्यम से विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी थी। अधिनियम के लागू होने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिख गठबंधन ने अपने उन सेवादारों के योगदान की भी सराहना की, जिन्होंने विधेयक के बारे में सांसदों से बात की थी।

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