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भारतीय यूट्यूबर के खिलाफ कॉपीराइट केस, TRO पर नोटिस देने का आदेश

वादी नीमा घरावी ने आरोप लगाया है कि भारत में रहने वाले अनुज कुमार अपने दो यूट्यूब चैनलों पर उनकी कॉपीराइट सामग्री का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर / pexels

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कॉपीराइट उल्लंघन के एक मामले में भारतीय यूट्यूबर अनुज कुमार को औपचारिक रूप से नोटिस भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि वादी नीमा घरावी द्वारा दायर टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर (TRO) को बिना नोटिस दिए मंजूरी देने की कानूनी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

क्या है मामला?
वादी नीमा घरावी ने आरोप लगाया है कि भारत में रहने वाले अनुज कुमार अपने दो यूट्यूब चैनलों पर उनकी कॉपीराइट सामग्री का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं। घरावी ने अदालत को बताया कि यूट्यूब ने उनकी शिकायत स्वीकार की है और विवादित वीडियो को तब तक वापस नहीं लाया जाएगा, जब तक यह मुकदमा चल रहा है।

यह भी पढ़ें- भारतवंशी महिला को EEOC केस में महत्वपूर्ण गवाही पेश करने की अनुमति

घरावी का दावा है कि गूगल हर महीने 21 से 26 तारीख के बीच ऐसे वीडियो की आय संबंधित क्रिएटर को भेजता है, इसलिए बिना देरी के TRO जरूरी है ताकि होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सके।

 

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