संजू पाल पश्चिम बंगाल की एक अनिवासी भारतीय हैं। / pointsoflight.gov.uk/rise/
पश्चिम बंगाल की अनिवासी भारतीय संजू पाल ने एक गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर निष्पक्षता की लड़ाई लड़ने के बाद 19 जनवरी को लंदन उच्च न्यायालय में अपनी अपील में जीत हासिल की है।
एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित पाल, ब्रिटेन के समानता अधिनियम 2010 के तहत कार्यस्थल पर इस स्थिति से जुड़े विकलांगता भेदभाव पर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करने वाली हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिससे श्रोणि में दर्द होता है और ब्रिटेन में लगभग 15 लाख महिलाएं इससे प्रभावित हैं।
किलगैनन एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही 41 वर्षीय पाल ने विवादास्पद 'ऊपर या बाहर' पदोन्नति मॉडल की वैधता को भी चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि ब्रिटेन के रोजगार अधिकार अधिनियम 1996 के तहत पदोन्नति के लिए अयोग्य माने जाने वाले सलाहकारों को बर्खास्त करना अनुचित है।
पाल ने रोजगार अपील न्यायाधिकरण (EAT) में एक्सेंचर के खिलाफ अपनी अपील जीत ली, जिसने निष्कर्ष निकाला कि एंडोमेट्रियोसिस के कारण विकलांगता भेदभाव पर रोजगार न्यायाधिकरण का तर्क पूरी तरह से अपर्याप्त था, क्योंकि उनकी स्थिति के साक्ष्य चिकित्सा प्रमाणों द्वारा समर्थित थे।
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EAT के फैसले में आगे कहा गया है कि रोजगार न्यायाधिकरण इस बात पर भी विचार करने में विफल रहा कि चिकित्सा उपचार के अभाव में भी क्या यह स्थिति पाल के सामान्य दैनिक कामकाज पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव डालती रहेगी और इसलिए विकलांगता के मुद्दे पर पूरी तरह से नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
EAT ने निष्कर्ष निकाला कि पाल को विकलांग न मानने और विकलांगता के कारण उनके साथ भेदभाव न होने के निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जा सकता। उनकी जीत के साथ, अब इस मामले को एक नए गठित न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाएगा ताकि विकलांगता के मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जा सके।
पाल का मामला 2019 में शुरू हुआ, जब उन्हें प्रबंधन परामर्श फर्म एक्सेंचर (यूके) लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक स्तर पर पदोन्नति न मिलने के बाद कथित रूप से कम प्रदर्शन के कारण प्रबंधक पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
इसके बाद उन्होंने रोजगार न्यायाधिकरण में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिसने मई 2022 में उनके अनुचित बर्खास्तगी के दावे को बरकरार रखा और उन्हें मूल मुआवजे के रूप में 4,275 पाउंड प्रदान किए।
मुआवजे से संबंधित अपील पर भी पुनर्विचार किया जाएगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि यदि एक्सेंचर ने पाल को बर्खास्त करने से पहले स्वतंत्र जांच और स्वतंत्र निर्णयकर्ताओं को शामिल करके अपनी नीतियों का पालन किया होता तो क्या परिणाम हो सकते थे।
पाल ने अपील के लिए धन जुटाने हेतु क्राउडजस्टिस पर एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया, जिसकी सुनवाई 9 दिसंबर, 2025 को हुई।
उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि वह रूरल इंडिया सोशल एंटरप्राइज (आरआईएसई) की संस्थापक हैं, जो एक शिक्षा दान संस्था है जिसका उद्देश्य ब्रिटेन और ग्रामीण भारत में शिक्षा में सुधार करना है।
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