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'ड्रीमर्स' को नागरिकता दिलाने की पहल तेज, भारतवंशी सांसद ने अमेरिकी संसद में पेश किया प्रस्ताव

अगर यह कानून बनता है, तो लाखों ड्रीमर्स और TPS धारकों को स्थायी सुरक्षा मिलेगी।

भारतीय मूल की सांसद प्रमिला /

अमेरिकी कांग्रेस में एक बार फिर अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट पेश किया गया है। यह ‘ड्रीमर्स’ (बचपन में अमेरिका लाए गए अवैध प्रवासियों), टेंपरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) धारकों और डिफर्ड एनफोर्स्ड डिपार्चर (DED) लाभार्थियों को नागरिकता का रास्ता देने की वकालत करता है। इस विधेयक को भारतवंशी सांसद प्रमिला जयपाल और सिल्विया गार्सिया ने फिर से पेश किया है। इसे 201 सांसदों और करीब 120 संगठनों का समर्थन मिला है। जयपाल ने कहा, "ड्रीमर्स लंबे समय से अमेरिका में हैं, वे हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए।"

क्यों है यह बिल जरूरी?
अगर यह कानून बनता है, तो लाखों ड्रीमर्स और TPS धारकों को स्थायी सुरक्षा मिलेगी। अनुमान के मुताबिक, औसतन DACA (ड्रीमर्स) प्राप्तकर्ता छह साल की उम्र में अमेरिका आए और 20 साल से यहीं रह रहे हैं। गार्सिया ने कहा, "ड्रीमर्स अमेरिका के छोटे बिजनेस मालिक, कलाकार, और सार्वजनिक सेवकों के रूप में योगदान दे रहे हैं। हमें उन्हें खोने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।"

अर्थव्यवस्था पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर ड्रीमर्स को नागरिकता मिलती है, तो अगले 10 साल में अमेरिका की GDP में $799 बिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। DACA धारक हर साल $6.2 बिलियन संघीय कर और $3.3 बिलियन राज्य कर चुकाते हैं।

चुनौतियां और समर्थन
हालांकि यह बिल द्विदलीय समर्थन के साथ आया है, लेकिन इसे कांग्रेस में मंजूरी दिलाने की चुनौती बनी हुई है। रिपब्लिकन सांसद मारिया एलविरा सालाजार ने कहा, "अब सही समय है कि हम इन लोगों को वह सम्मान दें, जिसका वादा उनसे वर्षों पहले किया गया था।"

डेलिया रामिरेज़ ने जोर देते हुए कहा, "जब ड्रीमर्स पर हमले हो रहे हैं, तो हमें और तेजी से काम करना होगा।" अब देखना यह है कि क्या यह बिल कांग्रेस की मंजूरी पाकर अमेरिका में लाखों प्रवासियों के लिए नया भविष्य लिख सकेगा या नहीं।

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