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संघीय अदालत ने CDL के अंतिम आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

अदालत सितंबर में इस मामले में पूरी दलीलें सुनेगी।

 सांकेतिक चित्र सांकेतिक चित्र / Pexels

वॉशिंगटन डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 5 मई को फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (FMCSA) के विवादित 'अंतिम नियम' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह नियम सितंबर में अदालत द्वारा पूर्ण दलीलें सुनने तक लागू रहेगा।

FMCSA के फरवरी के आदेश ने एक नियम को अंतिम रूप दिया, जिसमें गैर-नागरिकों के लिए वाणिज्यिक चालक लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकरण करने की पात्रता को सख्त किया गया है। इससे ट्रक और परिवहन नौकरियों पर निर्भर आप्रवासी और प्रवासी समुदायों में नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

FMCSA द्वारा जारी किए गए नए नियम के अनुसार, गैर-निवासी वाणिज्यिक शिक्षार्थी परमिट और वाणिज्यिक चालक लाइसेंस तक पहुंच सीमित है और केवल रोजगार-आधारित गैर-आप्रवासी वीजा धारकों तक ही सीमित है। साथ ही, पात्रता के प्रमाण के रूप में रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के उपयोग को भी समाप्त कर दिया गया है।

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'लुजान बनाम FMCSA II' नामक एक मुकदमे में, फरवरी के आदेश को संघीय अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले में संघीय सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया कि वह ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए अधिकृत लाखों अप्रवासियों को उनके वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) को बनाए रखने से रोककर उन्हें कार्यबल से बाहर करने का प्रयास कर रही है।

ट्रक एन हसल के अनुसार, एजेंसी का तर्क राष्ट्रीयता पर कम और सत्यापन में कमियों पर अधिक केंद्रित था, विशेष रूप से राज्यों की विदेशी ड्राइविंग रिकॉर्ड तक लगातार पहुंच बनाने और वाणिज्यिक ड्राइविंग इतिहास की ठीक से जांच करने में असमर्थता पर।

परिवहन कंपनियों का मानना ​​है कि हालांकि सख्त चालक पात्रता मानकों से क्षमता कम हो सकती है, लेकिन इससे उनकी मूल्य निर्धारण शक्ति भी मजबूत होगी। इससे पहले, सिख गठबंधन ने एशियाई विधि कॉकस के साथ मिलकर इस मामले के समर्थन में एक संक्षिप्त याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने नए कानून का विरोध किया था।

सिख गठबंधन ने एक बयान में लोगों से नए विधेयकके खिलाफ अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करने का भी आग्रह किया। सिख गठबंधन ने कहा कि उनका दावा है कि यह कानून ‘अवैध अप्रवासियों’ को सीडीएल प्राप्त करने से रोकेगा, लेकिन यह पहले से ही कानून के खिलाफ है। प्रस्तावित विधेयक वास्तव में वैध अप्रवासियों के सीडीएल रखने पर वही प्रतिबंध लागू करेगा जो ऊपर उल्लिखित एफआर विधेयक में है।

गठबंधन ने आगे कहा कि आप हमारे निःशुल्क टूल का उपयोग करके अपने प्रतिनिधि और सीनेटरों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे दलीला कानून का विरोध करने का आग्रह कर सकते हैं: thesikh.co/dalilah-law।

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