राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक - स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता (Automatic Birthright Citizenship) को प्रतिबंधित करने का उनका प्रयास - इस सप्ताह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक असामान्य मोड़ के साथ पहुंचा है। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जो देश में नागरिकता के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
अमेरिका में क्या है जन्मजात नागरिकता विवाद
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अमेरिका के संविधान और नागरिकता कानूनों से जुड़ा हुआ है। इस विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता मिलनी चाहिए, भले ही उनके माता-पिता अवैध अप्रवासी हों या विदेशी नागरिक हों।
जन्मजात नागरिकता का अर्थ
जन्मजात नागरिकता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी देश का नागरिक होता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया या आवेदन के। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता का प्रावधान 14वें संविधान संशोधन में है, जो कहता है कि "अमेरिका में जन्म लेने वाला और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा।"
विवाद के कारण
जन्मजात नागरिकता विवाद के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- अवैध अप्रवासी: कुछ लोगों का तर्क है कि अवैध अप्रवासियों के बच्चों को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे अवैध अप्रवास को बढ़ावा मिलता है।
- नागरिकता का दुरुपयोग: कुछ लोगों का तर्क है कि जन्मजात नागरिकता का दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे कि विदेशी नागरिक अपने बच्चों को अमेरिका में जन्म देने के लिए आते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल सके।
- संविधान की व्याख्या: कुछ लोगों का तर्क है कि 14वें संविधान संशोधन की व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है, और यह कि जन्मजात नागरिकता का प्रावधान केवल उन लोगों पर लागू होता है जो अमेरिका में कानूनी रूप से रहते हैं।
जन्मजात नागरिकता विवाद के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- नागरिकता कानूनों में बदलाव: कुछ लोगों का तर्क है कि नागरिकता कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि जन्मजात नागरिकता का दुरुपयोग रोका जा सके।
- अवैध अप्रवास पर नियंत्रण: कुछ लोगों का तर्क है कि अवैध अप्रवास पर नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
- संविधान की व्याख्या: कुछ लोगों का तर्क है कि 14वें संविधान संशोधन की व्याख्या को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि जन्मजात नागरिकता के मुद्दे पर स्पष्टता आ सके।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login