सांकेतिक तस्वीर... / iStock
नए साल की शुरुआत के साथ ही H-1B वीजा प्रणाली नए कानूनी और आर्थिक दबावों के घेरे में आ गई है। एक संघीय अपील अदालत ने प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा पर लगाए गए 100,000 डॉलर के शुल्क को चुनौती देने वाले मुकदमे की समीक्षा में तेजी लाने पर सहमति जताई है। यह कदम मार्च में होने वाली लॉटरी से कुछ ही सप्ताह पहले उठाया गया है, जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम में अधिकांश लोगों को प्रवेश मिलता है।
नियोक्ता समूहों का तर्क है कि समय-सारणी कानूनी सवालों जितनी ही जटिल है। लॉटरी शुरू होने से पहले अदालत का फैसला न आने पर कंपनियां इस साल उच्च कुशल श्रमिकों के लिए वीजा आवेदन करने का अपना एकमात्र अवसर खो सकती हैं। संघीय अधिकारियों का कहना है कि यह भारी शुल्क राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका उद्देश्य कार्यक्रम के लंबे समय से चले आ रहे दुरुपयोग को रोकना है जिसे सरकार लंबे समय से एक समस्या मानती रही है।
यह अपील एक व्यापक कानूनी लड़ाई का महज एक हिस्सा है। कैलिफोर्निया में, ग्लोबल नर्स फोर्स बनाम ट्रम्प मामले में यह तर्क दिया गया है कि यह शुल्क आव्रजन कानून द्वारा प्रदत्त सीमा से अधिक है और प्रभावी रूप से एक गैरकानूनी कर है। स्वास्थ्य सेवा स्टाफिंग फर्मों, यूनियनों, शिक्षकों, धार्मिक संगठनों और व्यक्तिगत वीजा धारकों द्वारा दायर इस मामले में 19 फरवरी को प्रारंभिक निषेधाज्ञा सुनवाई निर्धारित है। एक अलग मामले, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया बनाम नोएम में, 20 राज्यों के एक समूह ने मैसाचुसेट्स में मुकदमा दायर किया है, जिसमें संवैधानिक और वैधानिक उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है और श्रम की कमी से जूझ रहे नियोक्ताओं को होने वाले नुकसान की चेतावनी दी गई है।
इसी बीच, कंपनियां एक नए वेटेड सेलेक्शन नियम से भी जूझ रही हैं, जो ज़्यादा वेतन और उच्च कौशल वाली नौकरियों को प्राथमिकता देता है। इस नियम के तहत अनुपालन का अधिकांश बोझ शुरुआत में ही नियोक्ताओं पर आ जाता है, जिससे उन्हें पंजीकरण से पहले ही वेतन, नौकरी की संरचना और दस्तावेज़ तय करने पड़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शुरुआती करियर वाली भर्तियां दबाव में आ सकती हैं, जबकि वरिष्ठ और अधिक वेतन वाली भूमिकाओं को लाभ मिलेगा।
एक साथ आगे बढ़ रहे कई मामलों को देखते हुए कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तब तक, स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में, विभिन्न उद्योगों के नियोक्ताओं को योजना, कानूनी सलाह और अनिश्चितता के बीच काम करना पड़ेगा।
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