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जन्मसिद्ध नागरिकता एक अधिकार है... ट्रम्प इसे नहीं छीन सकते

यह असंवैधानिक है। कोई भी राष्ट्रपति हमारे संविधान में संशोधनों को कलम के एक झटके से रद्द नहीं कर सकता। ट्रम्प इस कार्यकारी आदेश का उपयोग जानबूझकर मौजूदा कानून को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं।

भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल / X@Pramila Jayapal

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति, और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं।

संविधान के कुछ अन्य क्षेत्रों के विपरीत, यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है। यदि आप अमेरिकी धरती पर पैदा हुए हैं, यहां तक कि ऐसे माता-पिता के यहां भी जो बिना किसी दस्तावेज के हैं या H-1B जैसे कार्य वीजा पर हैं, तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। भाषा में कुछ अपवाद दिए गए हैं - जैसे कि यूएस में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चों के लिए। हालांकि, इनमें से कोई भी अपवाद इस तथ्य को कम नहीं करता कि किसी भी स्थिति के आप्रवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाती है। कोई भी अन्य तर्क पूरी तरह से निराधार है।

इस स्पष्टता के बावजूद राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने पहले दिन ही कार्यालय में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करने का प्रयास किया गया।

यह असंवैधानिक है। कोई भी राष्ट्रपति हमारे संविधान में संशोधनों को कलम के एक झटके से रद्द नहीं कर सकता। ट्रम्प इस कार्यकारी आदेश का उपयोग जानबूझकर मौजूदा कानून को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि उनका मुख्यतः दक्षिणपंथी सुप्रीम कोर्ट 150 से अधिक वर्षों की कानूनी मिसाल को उलट देगा (1866 के नागरिक अधिकार अधिनियम से लेकर 1898 के यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आज तक)।

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अब तक, न्यायालय इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चार संघीय न्यायाधीश, जिनमें से दो रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त किए गए थे, और दो अपील न्यायालय पैनल ने इस मामले में ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाया है।

वाशिंगटन के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज जॉन सी. कॉफनर, जो रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त किए गए थे, ने ट्रम्प प्रशासन को इस कार्यकारी आदेश के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। यह कहते हुए कि यह 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' था और ट्रम्प के लिए, 'कानून का शासन... कुछ ऐसा है जिसे दरकिनार किया जा सकता है या बस अनदेखा किया जा सकता है, चाहे वह राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए हो।'

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा नियुक्त न्यू हैम्पशायर के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज जोसेफ लैप्लांटे ने भी एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की जिसने आदेश को लागू होने से रोक दिया।

और जब ट्रम्प के न्याय विभाग ने आदेश को बहाल करने की कोशिश की तो 1 से 4 से 9वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

न्यायालयों ने इस पर अपनी सहमति जताई है:  यह कार्यकारी आदेश संविधान के विरुद्ध है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रम्प ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिना दस्तावेज वाले आप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के 'अधिकार क्षेत्र के अधीन' नहीं हैं।

यह, स्पष्ट रूप से, एक बेतुका दावा है। वही चीज जो हमारी सरकार को आप्रवासियों पर हमारे कानूनों को लागू करने की क्षमता देती है  ( चाहे वह अप्रवास कानून हो, नागरिक दंड हो, या यहां तक कि एक साधारण पार्किंग टिकट भी हो) वह यह है कि वे हमारे देश के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

ट्रम्प ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वे आप्रवासियों को बलि का बकरा बनाना जारी रख सकें, और जेनोफोबिया और नस्लवाद को भड़का सकें जो हमें विभाजित करेगा और लोगों को करदाताओं से चोरी करके उन्हें और उनके अरबपति मित्रों को 4.5 खरब डॉलर की कर छूट देने के उनके उद्देश्य से विचलित करेगा।

यह अमेरिका में रहने वाले हर आप्रवासी के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए जिसमें अमेरिकी नागरिकता या कानूनी स्थायी निवासी का दर्जा रखने वाले लोग, साथ ही किसी भी तरह के वीजा पर रहने वाले लोग और वे लोग शामिल हैं जो बिना किसी आप्रवासी स्थिति के, कभी-कभी दशकों तक, छाया में रहे हैं। अभियान के दौरान मैंने भारत से आए कई आप्रवासियों से बात की। ऐसा लगता था कि ट्रम्प के प्रोजेक्ट 2025 में बताए गए प्रयासों से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा या उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा- जिसमें जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करना या काम या छात्र वीजा पर रहने वालों का सामूहिक निर्वासन शामिल है। पदभार संभालने के कुछ ही महीनों में ट्रम्प के कार्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देश को आप्रवासियों से मुक्त करने के उनके प्रयास के तहत कोई भी सुरक्षित नहीं है।

जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करने से आगे क्या हो सकता है, इसके भी भयानक परिणाम हो सकते हैं। क्या वे नवजात शिशुओं को निर्वासित करने की योजना बना रहे हैं? क्या वे ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों से नागरिकता छीन लेंगे? क्या वे अपने बच्चे को नागरिक बनाने के लिए माता-पिता दोनों को अमेरिकी नागरिक होने की आवश्यकता कर सकते हैं? 14वें संशोधन की सुरक्षा को नष्ट करना बेहद खतरनाक है।

(लेखिका अब वाशिंगटन के 7वें जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस में अपना पांचवां कार्यकाल पूरा कर रही हैं। वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चुनी गई पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला हैं और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में सेवारत केवल दो दर्जन प्राकृतिक नागरिकों में से एक हैं)

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