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USCIS ने वर्क परमिट की वैधता घटाई, अब केवल 18 महीने

USCIS ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य वर्क परमिट के आवेदकों की सुरक्षा जांच को बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है।

अमेरिकी ध्वज की तस्वीर। / Image - Unsplash

अमेरिका की नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने 4 दिसंबर को घोषणा की है कि अब कई गैर-नागरिक श्रेणियों के लिए प्रारंभिक और रिन्यूअल Employment Authorization Documents (EAD) की अधिकतम वैधता 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दी गई है। यह नियम 5 दिसंबर या उसके बाद दायर या पेंडिंग आवेदन पर लागू होगा।

USCIS ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य वर्क परमिट के आवेदकों की सुरक्षा जांच को बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है। एजेंसी का कहना है कि अधिक बार की जाँच से ऐसे व्यक्ति पहचान में आएंगे जो धोखाधड़ी कर सकते हैं या जो अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- US ने भारतीय निर्यात पर 47.2 बिलियन डॉलर टैरिफ लगाया, वर्क वीजा पर भी असर

एजेंसी के निदेशक जोसफ एडलो ने इसे ‘पब्लिक सेफ्टी’ से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हाल में वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के कर्मचारियों पर हुए हमले के बाद एजेंसी को अमेरिका में काम करने वाले गैर-नागरिकों की नियमित जांच करनी जरूरी है। एडलो ने कहा कि छोटी EAD अवधि यह सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका में काम करने वाले लोग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न बनें या हानिकारक विचारधारा का प्रचार न करें।

 

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