सांकेतिक तस्वीर / Wikipedia
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने 20 नवंबर को बताया कि कई इमिग्रेशन आवेदनों की फीस बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखकर की गई है और नई फीस 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस तारीख के बाद भेजे गए सभी आवेदनों में अपडेटेड फीस देना जरूरी होगा।
USCIS के मुताबिक, असाइलम आवेदन की वार्षिक फीस अब 100 डॉलर से बढ़कर 102 डॉलर हो जाएगी। इसी तरह काम के परमिट यानी EAD के लिए फॉर्म I-765 की फीस भी बढ़ाई गई है। शरण लेने वाले, पैरोल पर रहने वाले और TPS वाले आवेदकों के पहले EAD आवेदन की फीस 550 डॉलर से बढ़कर 560 डॉलर कर दी गई है। इनके EAD नवीनीकरण या बढ़ाने की फीस 275 डॉलर से बढ़कर 280 डॉलर कर दी गई है।
फॉर्म I-131 के तहत नए पैरोल पीरियड के साथ मांगे जाने वाले EAD की फीस भी 275 डॉलर से बढ़कर 280 डॉलर होगी। TPS आवेदन (फॉर्म I-821) की फीस 500 डॉलर से बढ़कर 510 डॉलर हो गई है।
कुछ फीस पहले जैसी ही रहेंगी। इनमें पहला असाइलम आवेदन (I-589) का 100 डॉलर शुल्क, असाइलम आवेदकों के लिए EAD नवीनीकरण का 275 डॉलर शुल्क, और स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल कैटेगरी के लिए फॉर्म I-360 की 250 डॉलर फीस शामिल है।
USCIS ने कहा है कि पैरोल फीस में बदलाव से जुड़ी जानकारी एक अलग नोटिस में दी जाएगी। यह पूरी बढ़ोतरी H.R. 1 कानून के तहत की जा रही है, जिसे जुलाई 2025 में लागू किया गया था। इस कानून के मुताबिक, सरकार को हर साल महंगाई के आधार पर कुछ इमिग्रेशन फीस अपडेट करनी होती हैं। इस बार की बढ़ोतरी जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच दर्ज लगभग 2.7% महंगाई पर आधारित है।
इमिग्रेशन विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि 1 जनवरी 2026 के बाद आवेदन भेजने से पहले लोग फीस की सही जानकारी जरूर चेक करें, क्योंकि पुराने रेट लगाने पर आवेदन देरी से हो सकता है या वापस लौट सकता है।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login