विदेशी उद्यमियों को अमेरिका में आकर्षित के लिए होमलैंड सिक्योरिटी ने नया नियम निकाला है। / representative image : unsplash
            
                      
               
             
            अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) ने अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी नियम (IER) की घोषणा की है। इनका उद्देश्य विदेशी उद्यमियों को अमेरिका में आकर्षित करना है।
नए नियम के तहत गैर-नागरिक उद्यमियों को देश में रहने की छूट दी गई है, बशर्ते उनके कारोबारी उद्यम आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हों। इसके तहत अधिकृत प्रवास की अवधि को पैरोल के रूप में जाना जाएगा।
नियम में कहा गया है कि डीएचएस गैर-नागरिक उद्यमियों को निश्चित अवधि तक आधिकारिक तौर पर रहने की छूट देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। इसका निर्णय हरेक केस के गुण दोषों के देखते हुए किया जाएगा।
इसके लिए गैर नागरिक उद्यमियों को यह दिखाना होगा कि अमेरिका में उनके रहने से उनके कारोबार के जरिए आम लोगों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसे में विवेक का इस्तेमाल करके उनके पक्ष में निर्णय किया जाए।
The International Entrepreneur Rule lets startup founders & their spouses work in the US. We are actively working new applications with no backlog. Check out our new FAQs:
— USCIS (@USCIS) July 12, 2024
https://t.co/c2QnGspKXZ
अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी नियम की मुख्य विशेषताएं:
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