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Online Gaming Bill: भारत में क्या जुआ उद्योग हुआ प्रतिबंधित?

भारत सरकार के मुताबिक, देश की लगभग एक तिहाई आबादी ऑनलाइन जुए की लत का शिकार हो रही है।

रिप्रजेंटेटिव इमेज / Pexels

भारत का ऑनलाइन गेमिंग विधेयक कई गेमिंग सुविधाओं को प्रतिबंधित कर सकता है। 'फैंटेसी गेमिंग' के नाम पर चल रहे क्रिकेट ऐप के अलावा गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका असर दिखेगा।  इसके अलावा ड्रीम 11 समेत वास्तविक मनी गेमिंग पर भी इसका असर दिखेगा। प्रमुख रूप से यह प्रतिबंध कार्ड गेम, पोकर और फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स के प्लेटफ़ॉर्म पर लागू होगा, जिसमें भारत के बेहद लोकप्रिय घरेलू फैंटेसी क्रिकेट ऐप भी शामिल हैं।

सदन में सरकार ने अपने बिल के समर्थन में कहा कि भारत की लगभग एक-तिहाई आबादी ने ऑनलाइन जुए में पैसा गंवाया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 45 करोड़ लोग ऐप्स पर सालाना कुल मिलाकर 2.3 अरब डॉलर गंवाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक को 21 अगस्त की देर रात भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। 
 

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