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NDAA ने अमेरिकी परमाणु और हिंद-प्रशांत योजनाओं में भारत को प्रमुख साझेदार बताया

भारत NDAA के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम 2025 में भी प्रमुखता से शामिल है, जो नई दिल्ली को एक 'मित्र या साझेदार राष्ट्र' के रूप में वर्गीकृत करता है।

सांकेतिक चित्र... / Reuters

नवीनतम अमेरिकी रक्षा प्राधिकरण विधेयक वॉशिंगटन की हिंद-प्रशांत और परमाणु रणनीतियों में भारत को एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है, भारत के परमाणु दायित्व नियमों पर निरंतर परामर्श का निर्देश देता है और नई दिल्ली को चीन की चुनौती का सामना करने के लिए इस क्षेत्र में एक नए रक्षा औद्योगिक ढांचे को आकार देने वाले चुनिंदा साझेदारों के समूह में शामिल करता है।

कांग्रेस के नेताओं ने 7 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) का समझौता संस्करण जारी किया, जो एक व्यापक नीतिगत उपाय है जो भारत को असैन्य परमाणु सहयोग से लेकर रक्षा सह-उत्पादन और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा तक, अमेरिकी रणनीतिक योजना के विभिन्न पहलुओं में शामिल करता है। यह विधेयक, जो छह दशकों से हर साल पारित होता रहा है, इस सप्ताह के अंत में सदन से पारित होने की उम्मीद है।

NDAA का एक प्रमुख भारत-विशिष्ट खंड, संयुक्त राज्य अमेरिका को अमेरिका-भारत सामरिक सुरक्षा वार्ता के तहत भारत गणराज्य की सरकार के साथ एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करने और बनाए रखने का आदेश देता है, जो 2008 के असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। इस तंत्र को घरेलू परमाणु दायित्व नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए भारत गणराज्य के लिए अवसरों पर चर्चा करना तथा इन मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनयिक संलग्नताओं के लिए रणनीति विकसित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

विधेयक में विदेश मंत्री को इस संयुक्त मूल्यांकन के परिणामों का विवरण देते हुए पांच वर्षों तक कांग्रेस को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह एक असामान्य रूप से निरंतर निगरानी आवश्यकता है जो वॉशिंगटन में भारत के साथ लंबे समय से अटके असैन्य परमाणु समझौते पर नए सिरे से राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने का संकेत देती है।

भारत NDAA  के 2025 के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम में भी प्रमुखता से शामिल है, जो वैश्विक असैन्य परमाणु सहयोग के उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली को ओईसीडी सदस्यों के साथ एक सहयोगी या साझेदार राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत करता है। इसके अलावा, यह कानून प्रशासन को अमेरिकी परमाणु निर्यात का विस्तार करने और आपूर्ति श्रृंखला में रूसी संघ और चीन जनवादी गणराज्य के साथ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट रूप से विश्लेषण करने के लिए एक 10-वर्षीय रणनीति स्थापित करने का निर्देश देता है।

हिंद-प्रशांत प्रावधानों के केंद्र में, भारत को ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड के साथ-साथ एक नई हिंद-प्रशांत औद्योगिक लचीलापन साझेदारी में प्राथमिकता वाले भागीदारों के एक छोटे समूह में रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के रक्षा औद्योगिक आधारों के बीच सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमता विकास, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और रक्षा नवाचार का विस्तार करना है।

एक अन्य संरचनात्मक कदम के रूप में, विधेयक हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक नए राजदूत-एट-लार्ज को अधिकृत करता है, जिसका कार्य हिंद महासागर के तटीय राज्यों में अमेरिकी कूटनीति का समन्वय करना और सबसे अधिक रणनीतिक हित वाले प्रयासों की पहचान करना है। इस दूत की जिम्मेदारियों में हिंद महासागर क्षेत्र में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की दुर्भावनापूर्ण प्रभावकारी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी भागीदारी को मजबूत करना शामिल है।

ये प्रावधान सामूहिक रूप से संकेत देते हैं कि भारत न केवल अमेरिकी क्षेत्रीय रणनीति का लाभार्थी है, बल्कि बीजिंग के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को प्रबंधित करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा निर्मित ढांचे में एक अभिन्न योगदानकर्ता भी है। 

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