केपी जॉर्ज / Courtesy: Fort Bend County
फोर्ट बेंड काउंटी की जूरी ने एक भारतीय-अमेरिकी काउंटी जज को मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में दोषी पाया है। यह तीसरे दर्जे का गंभीर अपराध है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान खाते से 46,500 अमेरिकी डॉलर से अधिक की रकम अपने निजी खाते में ट्रांसफर की और उस रकम का इस्तेमाल अपने घर के लिए किया।
केरल, भारत में जन्मे और 1993 में अमेरिका में आकर बसे एक प्रमुख डेमोक्रेट नेता केपी जॉर्ज को अब दो से दस साल की जेल हो सकती है। उन्होंने सजा का फैसला जज के हाथों में सौंपने का विकल्प चुना था, जिसकी सुनवाई 16 जून से शुरू होनी है।
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फैसले के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन 20,000 अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड (प्रत्येक आरोप के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर) पर रिहा कर दिया गया और उन्हें अपना अमेरिकी पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया।
फोर्ट बेंड काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय के अभियोजकों ने कहा कि जॉर्ज सजा सुनाए जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे, हालांकि काउंटी आयुक्त अंतरिम नेतृत्व पर चर्चा करने वाले हैं। टेक्सस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर स्वतः निष्कासन का प्रावधान है, हालांकि अपील की जा सकती है।
सहायक जिला अटॉर्नी कैथरीन पीटरसन ने जूरी सदस्यों से कहा कि अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना उनका कर्तव्य है, और तर्क दिया कि जॉर्ज ने चुनावी वित्त रिपोर्टों में लगातार झूठ बोला और कार की किश्तों और राज्य से बाहर के लेन-देन जैसे निजी कामों में पैसे का इस्तेमाल किया।
बचाव पक्ष के वकीलों ने अभियोजन को अतिरेक बताया और जोर देकर कहा कि जॉर्ज ने वैध रूप से अपने चुनाव अभियान के लिए पैसा उधार दिया था और टेक्सास नैतिकता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार खुद को चुकाया था, और दानदाताओं को धोखा देने का उनका कोई सिद्ध इरादा नहीं था।
बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि जिला अटॉर्नी कार्यालय ने उन्हें निशाना बनाया और उन पर पूर्वव्यापी आरोप लगाए।
जॉर्ज ने 2019 में फोर्ट बेंड काउंटी जज के रूप में चुने जाने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा, और फिर 2022 में उनका पुन: चुनाव हुआ। इससे पहले वे फोर्ट बेंड आईएसडी स्कूल बोर्ड में भी सेवा दे चुके हैं।
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