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संघीय अदालत से भी ट्रम्प के टैरिफ आदेश रद्द, IEEPA अधिनियम का दिया हवाला

न्यायालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को 'दुनिया के लगभग हर देश से आने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर असीमित अवधि के लिए टैरिफ लगाने' का अधिकार नहीं देता।

 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प। / Reuters

अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें राष्ट्रपति डोनल्ड जे. ट्रंप द्वारा कनाडा, मेक्सिको, चीन और दर्जनों अन्य अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक शुल्क लगाने के पांच कार्यकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया था।

7-4 के बहुमत से लिए गए फैसले में, न्यायालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को 'दुनिया के लगभग हर देश से आने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर असीमित अवधि के लिए शुल्क' लगाने का अधिकार नहीं देता।

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