सांकेतिक / IANS
अमेरिका के 'सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज' (CIS) के हालिया विश्लेषण के अनुसार, भारत में अमेरिकी मिशन ने मई और अगस्त 2025 के बीच 22,149 F-1 स्टूडेंट वीजा जारी किए। यह 2024 की इसी अवधि में जारी किए गए 58,694 वीजा की तुलना में 62% की कमी है। हालांकि 2026 के लिए आधिकारिक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन स्टूडेंट वीजा होल्डर्स के लिए ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस (स्टेटस की अवधि) को खत्म करने वाला एक नया नियम बड़ी चिंताएं पैदा कर रहा है और इससे संख्या में और गिरावट आने की उम्मीद है।
17 जुलाई 2026 को, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने F-1 और J-1 स्टूडेंट वीजा के लिए पारंपरिक 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (D/S) को खत्म करने वाला एक अंतिम नियम जारी किया। 15 सितंबर 2026 से लागू होने वाले इस नियम के तहत, अमेरिका में आने वाले छात्रों को उनके प्रोग्राम की अवधि से सख्ती से जुड़ी एक निश्चित एडमिशन अवधि मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा चार साल (या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए 24 महीने) होगी। जिन छात्रों को अतिरिक्त समय चाहिए, उन्हें अब USCIS के पास 'एक्सटेंशन ऑफ स्टे' (EOS) के लिए औपचारिक आवेदन करना होगा। यह पहले की उस आसान एक्सटेंशन प्रक्रिया की जगह लेगा जिसे सीधे यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस मैनेज करते थे।
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मुंबई और फ्लोरिडा में रहने वाली इमिग्रेशन वकील पूर्वी चोथानी भारतीय छात्रों को सलाह देती हैं कि वे नई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में पढ़ाई करने के अपने लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करें। चोथानी ने कहा कि अगर उनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो अमेरिका विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बना हुआ है। हालांकि, अगर लक्ष्य में 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) के माध्यम से पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना भी शामिल है, तो बेरोजगारी के लिए अनुमत 30 दिन की सख्त समय-सीमा नौकरी पाने और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को बेहद मुश्किल बना सकती है।
चोथानी का मानना है कि नई पाबंदियों का भारतीय छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, खासकर बैचलर लेवल की पढ़ाई के दौरान, जब उन्हें अपने भविष्य के करियर के रास्ते के बारे में पक्का पता नहीं होता है। चोथानी ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में, मेरी सलाह है कि वे अपनी बैचलर डिग्री भारत या किसी अन्य देश में पूरी करें और जब वे अपने करियर के लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट हों, तब मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाएं।
हाल ही में ऐसी कई खबरें आई हैं जिनमें अस्थायी वर्क वीजा वाले भारतीयों और OPT स्टेटस वाले छात्रों को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है या घरेलू उड़ानों के दौरान अलग से जांच के लिए रोका गया है। इसे देखते हुए चोथानी हवाई यात्रा न करने की सलाह देती हैं। वह कहती हैं कि अगर विदेशी नागरिक (जिनमें भारतीय भी शामिल हैं) अमेरिका में वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या किसी अन्य अस्थायी स्टेटस पर हैं और उन्होंने इमिग्रेशन से जुड़ी किसी सुविधा के लिए आवेदन किया है जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, तो मेरी सलाह है कि वे यात्रा न करें। खासकर तब, जब उनका DUI (शराब पीकर गाड़ी चलाने), छोटी-मोटी चोरी या किसी आपराधिक आरोप आदि का कोई रिकॉर्ड रहा हो। अगर यात्रा करना बहुत जरूरी और अनिवार्य हो, तो उन्हें अपनी मंजिल तक गाड़ी से जाना चाहिए, ताकि एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने से बचा जा सके।
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