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H-1B श्रमिकों पर संकट के आसार, ग्रेस पीरियड खत्म करने पर विचार

60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म होने से प्रभावित विदेशी कर्मचारियों के पास नौकरी जाने के बाद जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचेगा।

 सांकेतिक सांकेतिक / Reuters/file

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव पर कदम बढ़ाया है, जिससे H-1B वीजा होल्डर्स समेत कुछ नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स को नौकरी छूटने के बाद मिलने वाला 60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म हो सकता है।

इस ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्तावित नियम 6 अगस्त को रिव्यू के लिए व्हाइट हाउस के 'ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स' (जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का एक फेडरल ऑफिस है) के पास भेजा गया था।

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यह अभी प्रस्तावित नियम के चरण में है और इसकी डिटेल्स अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। अगर यह प्रस्तावित बदलाव फाइनल हो जाता है, तो ग्रेस पीरियड खत्म होने से प्रभावित विदेशी वर्कर्स के पास नौकरी छूटने के बाद जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचेगा। उनके आश्रितों (डिपेंडेंट्स) पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनका स्टेटस मुख्य वर्कर के स्टेटस से जुड़ा होता है।

60 दिन का ग्रेस पीरियड 2016 में एक नियम के जरिए बनाया गया था और 2017 की शुरुआत में लागू हुआ था। अभी इसमें कई तरह के नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स शामिल हैं, जैसे H-1B, L-1, O-1, E-1, E-2, E-3, H-1B1 और TN वर्कर्स। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार, 60 दिन का ग्रेस पीरियड नॉन-इमिग्रेंट वर्कर को अपना नॉन-इमिग्रेंट स्टेटस बनाए रखने का समय देता है।

इसके अलावा, 60 दिन का ग्रेस पीरियड वर्कर को स्टेटस बदलने की रिक्वेस्ट करने का समय देता है। इससे वर्कर को यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए ही नौकरी की तलाश जारी रखने की इजाज़त मिल सकती है, भले ही ग्रेस पीरियड और वर्कर का मौजूदा नॉन-इमिग्रेंट स्टेटस खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्कर नए नॉन-इमिग्रेंट स्टेटस में बदलने के लिए समय पर और सही एप्लीकेशन फाइल करके अधिकृत समय तक रुक सकता है।

ग्रेस पीरियड नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स के कुछ जीवनसाथियों (स्पाउज) को भी अपनी नौकरी जारी रखने का समय देता है, अगर उनके पास 'एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट' है या वे अपने स्टेटस के तहत नौकरी करने के लिए अधिकृत हैं।

ग्रेस पीरियड के दौरान, योग्य H-1B नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स नई H-1B पिटीशन मंजूर होने का इंतजार किए बिना, जैसे ही नया एम्प्लॉयर सही तरीके से नई H-1B पिटीशन फाइल करता है, दोबारा नौकरी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई वर्कर किसी दूसरी कैटेगरी में नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो उसे नई पिटीशन मंजूर होने तक नौकरी शुरू करने के लिए इंतजार करना होगा; लेकिन प्रीमियम प्रोसेसिंग की सुविधा होने के कारण, पिटीशन पर फैसले का इंतजार अक्सर 15 कामकाजी दिनों से भी कम होता है।

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