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स्मिता घोष: जन्मजात नागरिकता मामले में न्यायालय की मित्र

घोष की सहायक याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान जन्मजात नागरिकता के अधिकार की रक्षा करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रशासन की प्रतिबंधात्मक व्याख्या को चुनौती देता है।

वकील स्मिता घोष / Smita Ghosh via LinekdIn

अमेरिका में नागरिकता को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बहस चल रही है। इनमें से एक के कानूनी बचाव में पर्दे के पीछे भारतीय अमेरिकी वकील स्मिता घोष हैं, जो संवैधानिक जवाबदेही केंद्र में वरिष्ठ अपीलीय वकील हैं और जिन्होंने इस मामले में एमिकस ब्रीफ दायर किया है।

जन्मसिद्ध नागरिकता पर बहस तेज होने के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस बात पर मौखिक दलीलें सुनीं कि क्या राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का एक कार्यकारी आदेश अमेरिका में जन्मे लोगों को उनके माता-पिता की आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना नागरिकता की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक गारंटी को बदल सकता है।

ट्रम्प बनाम बारबरा के नाम से जाना जाने वाला यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि ट्रम्प अदालत की कार्यवाही में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। घोष की कानूनी दलील ने जन्मसिद्ध नागरिकता की प्रशासन की व्याख्या को चुनौती दी। घोष, एलिजाबेथ बी. विड्रा और ब्रायन जे. गोरोड के साथ, प्रतिवादियों के समर्थन में एमिकस क्यूरी के रूप में शामिल हुईं।

यह भी पढ़ें: पद्मा लक्ष्मी ने कहा- बहस के बीच निश्चितता प्रदान करती है जन्मजात नागरिकता

एमिकस क्यूरी, या अदालत के मित्र, वे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो किसी मुकदमे में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन सार्वजनिक महत्व के मामलों में अदालत की सहायता के लिए कानूनी तर्क या विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

घोष संवैधानिक जवाबदेही केंद्र में वरिष्ठ अपीलीय वकील के रूप में कार्यरत हैं। इस संगठन में शामिल होने से पहले, वह जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय विधि केंद्र में एक शोध परास्नातक थीं, जहां उन्होंने आव्रजन कानून और शक्तियों के पृथक्करण पर पाठ्यक्रम पढ़ाए।

उन्होंने अमेरिकी सजा आयोग में सर्वोच्च न्यायालय परास्नातक ... 2020 में, उन्हें उनके शोध पत्र, 'पुलिसिंग द 'पुलिस स्टेट': शीत युद्ध के दौरान हिरासत, निगरानी और निर्वासन' के लिए अमेरिकन सोसाइटी फॉर लीगल हिस्ट्री द्वारा कैथरीन टी. प्रेयर स्कॉलर नामित किया गया था।

मौखिक बहस के बाद, घोष ने एक बयान में कहा, 'आज सुबह न्यायालय में, कई न्यायाधीश ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध या अस्थायी रूप से उपस्थित माता-पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता से वंचित करने के प्रयास पर संशय में दिखे।'

उन्होंने आगे कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों ने भी प्रशासन के नागरिकता नियम का विरोध किया। जस्टिस बैरेट और गोरसच ने सरकार के इस तर्क को चुनौती दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे शिशु की नागरिकता उसके माता-पिता के निवास स्थान पर निर्भर करेगी, जिससे निवास स्थान पर प्रशासन की निर्भरता की कमजोरी उजागर होती है।'

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