इमिग्रेशन ब्यूरो ने OCI कार्ड की जानकारी अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। / Pexels
भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार, अब OCI कार्डहोल्डर्स को नया पासपोर्ट मिलने या पर्सनल जानकारी अपडेट करने के बाद नया फिजिकल OCI कार्ड पाने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है।
X पर एक पोस्ट में, ब्यूरो ने कहा कि जो OCI कार्डहोल्डर्स 20 या 50 साल की उम्र के बाद नया पासपोर्ट लेते हैं, या अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, नागरिकता या लिंग अपडेट करते हैं, वे OCI सर्विसेज पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट फिजिकल कार्ड के लिए आवेदन किए बिना अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक OCI (e-OCI) कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार, आवेदकों को ociservices.gov.in पर OCI सर्विसेज पोर्टल में लॉग इन करना होगा, "ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन" और फिर "OCI मिसलेनियस सर्विसेज़" चुनना होगा, और OCI कार्ड से आखिरी बार लिंक किए गए पासपोर्ट नंबर, OCI कार्ड नंबर और अपनी जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अपनी प्रोफ़ाइल एक्सेस करनी होगी।
ब्यूरो के अनुसार, इसके बाद आवेदक संबंधित सेवा चुन सकते हैं - जैसे पासपोर्ट की जानकारी अपडेट करना, पर्सनल जानकारी अपडेट करना, या पता और पेशा अपडेट करना - और ऑनलाइन आवेदन पूरा करके जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन पर संबंधित भारतीय मिशन या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अपडेटेड e-OCI कार्ड आवेदक के डैशबोर्ड से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
ब्यूरो ने कहा कि जो OCI कार्डहोल्डर्स 20 साल या उससे ज्यादा उम्र में नया पासपोर्ट मिलने के बाद पासपोर्ट की जानकारी अपडेट कर रहे हैं, उन्हें संबंधित भारतीय मिशन या FRRO ऑफिस में, या अपनी अगली अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट करानी होगी।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार, नया पासपोर्ट जारी होने के 90 दिनों के भीतर पासपोर्ट की जानकारी अपडेट करना जरूरी है। पोस्ट में कहा गया है कि ऐसा न करने पर $25 का लेट पेनल्टी (देरी का जुर्माना) लगेगा।
Renewal of OCI Card is no longer required!
— Bureau of Immigration, Government of India (@BOIndiaOfficial) July 7, 2026
Have you obtained a new passport after attaining the age of 20 years?*
Or obtained a new passport after attaining the age of 50 years?
Or updated your personal particulars? (such as name, nationality, gender, etc.)
You no… pic.twitter.com/y9tie5bSWF
यह बदली हुई प्रक्रिया, गृह मंत्रालय द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए जारी नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार है। नागरिकता नियम, 2009 में किए गए संशोधनों के तहत, OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन और उसे छोड़ने (renunciation) के लिए सभी आवेदन अब आधिकारिक OCI पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने होंगे।
मंत्रालय ने संशोधित नियमों के तहत यह भी साफ किया है कि कोई नाबालिग बच्चा एक ही समय में भारतीय पासपोर्ट और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। विदेश मंत्रालय के अनुसार, OCI स्कीम 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के जरिए शुरू की गई थी। यह भारतीय मूल के उन लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तारीख को भारतीय नागरिक बनने के योग्य थे। मंत्रालय के अनुसार, यह स्कीम उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं।
OCI कार्ड धारकों को भारत के लिए मल्टीपल-एंट्री, मल्टीपर्पस और जीवन भर के लिए वैध वीज़ा देता है और कई वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक मामलों में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के बराबर अधिकार देता है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के अनुसार, OCI कार्ड धारकों को वोट देने का अधिकार या भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक कार्यालयों और सरकारी पदों पर रहने का अधिकार नहीं है।
ये ताजा बदलाव दुनिया भर में लाखों OCI कार्ड धारकों के लिए नियमों का पालन आसान बनाने के मकसद से किए गए हैं। इसके तहत, बार-बार फिजिकल कार्ड दोबारा जारी करवाने की पुरानी जरूरत को एक आसान डिजिटल अपडेट प्रक्रिया से बदला गया है, जबकि जहां जरूरी हो, वहां भारतीय मिशनों और FRRO कार्यालयों के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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