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भारतीय मूल के व्यक्ति पर फ्लाइट में यौन उत्पीड़न का आरोप, पेशी 17 अप्रैल को

भावेश कुमार शुक्ला को दो वर्ष तक की जेल, 250,000 डॉलर का जुर्माना तथा न्यूनतम पांच वर्ष तक निगरानी में रिहाई की सजा हो सकती है।

 सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर / Shutterstock

न्यू जर्सी के एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर इस साल की शुरुआत में एक घरेलू उड़ान में सह-यात्री के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अटॉर्नी कर्ट एल्मे ने इस सप्ताह यह जानकारी दी। 

न्यू जर्सी के लेक हियावथा के भावेश कुमार दहयाभाई शुक्ला (36) पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष विमान क्षेत्राधिकार के भीतर अपमानजनक यौन संपर्क का एक मामला दर्ज किया गया है। कथित घटना 26 जनवरी, 2025 को बोजमैन, मोंटाना से डलास, टेक्सास के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान के दौरान हुई।

अभियोग के अनुसार शुक्ला पर किसी अन्य यात्री की सहमति के बिना उसके साथ यौन संपर्क शुरू करने का आरोप है। अधिकारियों ने घटना या शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में और विवरण जारी नहीं किया है।

दोषी पाये जाने पर शुक्ला को दो साल तक की जेल, 250,000 डॉलर का जुर्माना और कम से कम पांच साल तक निगरानी में रहना पड़ सकता है। एफबीआई, यू.एस. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) और डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने जांच का नेतृत्व किया। इस मामले की पैरवी मोंटाना जिले के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय द्वारा की जा रही है। शुक्ला को 17 अप्रैल को अभियोग के लिए पेश होना है।

यू.एस. अटॉर्नी एल्मे ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोग दोष का सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र केवल आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाएं।
 

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