ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

डलास में सिर काटने का मामला, नहीं मांगी मौत की सजा

अभियुक्त पर हत्या का आरोप बना हुआ है और दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

 योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज और चंद्रमौली नागमलैया। योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज और चंद्रमौली नागमलैया। / Lalit K Jha

डलास काउंटी के सरकारी वकील, टेक्सस में पिछले साल भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र नागामलैया का सिर काटने के आरोपी व्यक्ति के लिए मौत की सजा की मांग नहीं करेंगे।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन क्रूजोट ने एक नोटिस दायर किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य 37 वर्षीय योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के खिलाफ मौत की सजा की मांग नहीं करेगा, जिन पर नागामलैया की हत्या के मामले में 'कैपिटल मर्डर' (गंभीर हत्या) का आरोप है।

यह भी पढ़ें: कनाडा के पूर्व सांसद राज ग्रेवाल पर धोखाधड़ी के आरोप

इस फाइलिंग में यह नहीं बताया गया है कि सरकारी वकीलों ने मौत की सजा न मांगने का फैसला क्यों किया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो टेक्सस के कानून के तहत कोबोस-मार्टिनेज को पैरोल की संभावना के बिना उम्रकैद की सजा हो सकती है।

यह फैसला 50 वर्षीय नागमलैया की हत्या के लगभग 10 महीने बाद आया है। उनकी हत्या पूर्वी डलास में सैमुअल बुलेवार्ड पर स्थित डाउनटाउन सुइट्स मोटल में हुई थी, जहां वे और कोबोस-मार्टिनेज दोनों काम करते थे। मूल रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले मलैया 2020 में अपने परिवार के साथ अमेरिका चले आए थे और मोटल का प्रबंधन करते थे।

जांचकर्ताओं के अनुसार, कोबोस-मार्टिनेज एक सह-कर्मी के साथ मोटल का कमरा साफ कर रहे थे, तभी नागमलैया ने उन्हें टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि जब पीड़ित ने सीधे उनसे बात करने के बजाय सह-कर्मी के माध्यम से बात की, तो कोबोस-मार्टिनेज नाराज हो गया।

गिरफ्तारी के हलफनामे में कहा गया है कि सर्विलांस फुटेज में कोबोस-मार्टिनेज को कमरे से बाहर निकलते, एक बड़ा चाकू (मैचेटी) लाते और बार-बार नाग पर हमला करते हुए देखा गया। पुलिस का आरोप है कि पीड़ित मोटल के ऑफिस की ओर भागा, जहां उनकी पत्नी और बेटा मौजूद थे, लेकिन कोबोस-मार्टिनेज ने हमला जारी रखा और आखिरकार उनका सिर काट दिया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि इसके बाद उन्होंने नागमलैया का कटा हुआ सिर कूड़ेदान में डाल दिया और जब अधिकारियों ने उन्हें घटनास्थल पर गिरफ्तार किया, तो उन्होंने खून से सनी टी-शर्ट पहनी हुई थी।

डलास काउंटी की ग्रैंड जूरी ने नवंबर 2025 में कोबोस-मार्टिनेज पर 'कैपिटल मर्डर' का आरोप लगाया। आरोप पत्र में कहा गया है कि उन्होंने चाकू, कुल्हाड़ी, बड़े चाकू और एक अन्य तेज धार वाली वस्तु सहित कई हथियारों का इस्तेमाल करके "चाकू घोंपकर, काटकर और वार करके" जानबूझकर हत्या की।

सरकारी वकीलों का यह भी आरोप है कि यह हत्या तब हुई जब कोबोस-मार्टिनेज डकैती कर रहे थे या डकैती करने की कोशिश कर रहे थे।

अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोबोस-मार्टिनेज का तीन राज्यों में आपराधिक इतिहास रहा है। उसे पहले फ्लोरिडा में गाड़ी चोरी के आरोप में और बाद में कैलिफोर्निया में कारजैकिंग की कथित कोशिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

टेक्सस में, उसे 2018 में हैरिस काउंटी में एक बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। उस पर जेलर का जबड़ा तोड़ने के बाद गंभीर हमले का आरोप भी लगाया गया था और 2023 में, कैलिफोर्निया भेजे जाने से पहले उसने मामूली हमले का जुर्म कबूल कर लिया।

अन्य खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें न्यू इंडिया अब्रॉड
 

Comments

Leave A Comment

Required fields are marked (*).

Related

Talk to us?