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नौकरी गंवाने वाले H-1B पेशेवरों को मिलेगी राहत, USCIS ने नए निर्देश जारी किए

आम धारणा है कि नौकरी जाने के बाद एच-1बी वीजा धारकों को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ सकता है लेकिन देश छोड़ने पर विचार करने से पहले ऐसे लोगों के पास कई विकल्प होते हैं।

 नौकरी जाने के साथ ही एच-1बी वीजा धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी जाने के साथ ही एच-1बी वीजा धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। / image : unsplash

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ( USCIS) ने नौकरी से निकाले गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसी नामी कंपनियों ने व्यापक पैमाने पर छंटनी का ऐलान किया है। इसका असर एच-1बी वीजा पर अमेरिका आए तमाम अप्रवासी पेशेवरों पर पड़ा है।

नौकरी जाने के साथ ही एच-1बी वीजा धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि उनके सामने विकल्प क्या हैं। आम धारणा है कि नौकरी जाने के बाद उन्हें देश छोड़ना पड सकता है। लेकिन देश छोड़ने पर विचार करने से पहले ऐसे लोगों के पास कई विकल्प होते हैं। इन विकल्पों पर अमल करके कोई एच-1बी वीजा धारक 60 दिनों की छूट अवधि से भी अधिक समय तक अमेरिका में रह सकता है। ये 

  • - नौकरी जाने के बाद ग्रेस पीरियड में ही अपनी गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दें। 
  • - अपने स्टेटस को एडजस्ट करने के लिए आवेदन दाखिल करें।
  • - अपनी मजबूरी की परिस्थितियों का हवाला देते हुए अर्जी दें। इसके तहत पेशेवर एक साल के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) प्राप्त कर सकते हैं।
  • - नियोक्ता को बदलने के लिए एक नॉन फ्रिवोलस याचिका का लाभार्थी बनने के लिए आवेदन दायर करें।

यूएससीआईएस का कहना है कि पोर्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से योग्य एच-1बी गैर-आव्रजक नए रोजगार के लिए आसानी से पात्र बन सकते हैं। यह इन लोगों को नई कंपनी में काम करने की अनुमति देता है। जैसे ही नॉन फ्रीवोलस एच-1बी याचिका दायर की जाती है, इसकी मंजूरी मिल जाती है। 

अपना स्टेटस एडजस्ट करने के लिए आवेदन देने के साथ ही एच-1बी पेशेवर सेल्फ पिटीशन के आधार पर इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, अगर वो इसके योग्य हैं तो। समायोजन आवेदनों पर कार्रवाई के दौरान ये आवेदक अमेरिका में रह सकते हैं और रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) प्राप्त कर सकते हैं। 

जिन मामलों में पेशेवरों को उनके रोजगार के आधार पर आप्रवासी वीजा प्रदान किया गया हैं और जिन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वे एक साल के ईएडी के पात्र हो सकते हैं।

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