भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति / File
अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने 28 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के उस नवीनतम कार्यकारी आदेश की कड़ी आलोचना की, जिसमें डाक द्वारा मतदान पर रोक लगा दी गई थी, और इस कदम के खिलाफ जनता से विरोध करने की अपील की।
पिछले महीने के अंत में, ट्रंप ने चुनाव प्रक्रियाओं को सख्त बनाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मतदाता सूचियों और डाक द्वारा मतदान पर विशेष ध्यान दिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे 'भविष्य में चुनावों को सुरक्षित बनाने' में मदद मिलेगी।
'संघीय चुनावों में नागरिकता सत्यापन और निष्पक्षता सुनिश्चित करना' शीर्षक वाले इस आदेश में संघीय चुनावों के लिए मतदाताओं की पात्रता जांच, विशेष रूप से नागरिकता, को मजबूत करने और अमेरिकी डाक सेवा द्वारा डाक और अनुपस्थित मतपत्रों को संभालने के तरीके पर नए नियम लागू करने पर जोर दिया गया है।
यह आदेश ट्रंप प्रशासन द्वारा चुनाव की निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं, जैसे कि गैर-नागरिकों द्वारा मतदान और डाक द्वारा मतदान में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए किए गए पूर्व प्रयासों पर आधारित है।
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इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा कि आपका डाक द्वारा मतदान खतरे में है। व्हाइट हाउस के एक नए कार्यकारी आदेश ने लाखों लोगों के लिए डाक द्वारा मतदान को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है।
अब कानूनी चुनौतियों से घिरे इस आदेश को डेमोक्रेट्स ने ट्रंप द्वारा चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास बताया है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैं डेमोक्रेट्स के गठबंधन के साथ खड़ा हूं और सदन की निगरानी समिति में इस मामले की पैरवी करने में मदद कर रहा हूं ताकि सभी को पता चले कि क्या हो रहा है।
समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अमेरिकी डाक सेवा द्वारा डाक से मतदान के तरीके में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ट्रंप डाक से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेसी कृष्णमूर्ति ट्रंप द्वारा चुनाव नियमों में संशोधन के प्रयासों के लंबे समय से आलोचक रहे हैं। इस साल फरवरी में, उन्होंने स्वतंत्र चुनाव अधिनियम पेश किया, जो कार्यकारी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक विधायी प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने या चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए संघीय एजेंटों को तैनात करने से रोकना है। यह चुनाव प्रशासन के लिए विद्रोह अधिनियम या राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को भी मजबूत करता है।
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