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आव्रजन धोखाधड़ी में भारतीय ने दोष स्वीकार किया, सजा सितंबर में

आकाश मकवाना को दो वर्ष की अनिवार्य जेल की सजा, एक वर्ष तक निगरानी में रिहाई, 250,000 डॉलर का जुर्माना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासन का सामना करना पड़ेगा।

सांकेतिक तस्वीर / Pexels

भारतीय नागरिक आकाश प्रकाश मकवाना (29) ने 14 मई को अमेरिकी आव्रजन कानूनों से बचने के उद्देश्य से एक व्यापक विवाह धोखाधड़ी योजना के हिस्से के रूप में गंभीर पहचान चोरी के लिए दोषी ठहराया। मकवाना ग्रीनब्रियर काउंटी के रोन्सेवर्टे में अवैध रूप से रह रहा था। 

मकवाना पहली बार 23 नवंबर, 2019 को J-1 वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका आया था। तब वह होटल आतिथ्य और पाक सेवा क्षेत्र में काम करने लगा। वह वीजा 24 नवंबर,2020 को समाप्त हो गया। मकवाना ने अदालत में स्वीकार किया कि वह जानबूझकर अवैध रूप से लंबे समय तक रहता रहा। 

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अगस्त 2021 में मकवाना ने दूसरों के साथ मिलकर एक अमेरिकी नागरिक को विवाह के बदले में 10,000 डॉलर का भुगतान करने की साजिश रची। इसका लक्ष्य वैध स्थायी निवास की स्थिति के लिए आवेदन करना था, जिसे ग्रीन कार्ड प्राप्त करना भी कहा जाता है। वह तब व्हाइट सल्फर स्प्रिंग्स में रह रहा था और अवैध रूप से एक स्थानीय सुविधा स्टोर पर काम कर रहा था।

अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि मकवाना ने 3 सितंबर, 2021 को अमेरिकी नागरिक कैली एन हफ से शादी की थी। शादी को वैध दिखाने के लिए उसने व्हाइट सल्फर स्प्रिंग्स में एक आवासीय पट्टे के समझौते को गलत तरीके से पेश किया ताकि यह दिखाया जा सके कि वे (पति-पत्नी) साथ रह रहे थे। उसने घरेलू बिलों और बैंक खातों में हफ का नाम जोड़ा और संपत्ति प्रबंधक के हस्ताक्षर जाली बनाने की बात स्वीकार की।

जब विवाह-आधारित आव्रजन याचिका विफल हो गई तो मकवाना ने अमेरिका में रहने के लिए एक और पैंतरा आजमाया। उसने यू.एस. नागरिकता और आव्रजन सेवाओं को एक फॉर्म I-360 याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसने झूठा दावा किया कि हफ के हाथों उसे घरेलू हिंसा और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उसने देश में रहने और स्थायी निवास प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए झूठी याचिका दायर करने की बात स्वीकार की।

मकवाना को 26 सितंबर, 2025 को सजा सुनाई जानी है। उसे अनिवार्य रूप से दो साल जेल की सजा, एक साल तक की निगरानी रिहाई, 250,000 डॉलर का जुर्माना और संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है।

जांच होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और यू.एस. नागरिकता और आव्रजन सेवाओं द्वारा की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स मजिस्ट्रेट जज उमर जे. अबुलहोसन ने 14 मई की सुनवाई की अध्यक्षता की जिसमें सहायक यू.एस. अटॉर्नी जोनाथन टी. स्टोरेज ने मामले की पैरवी की।

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