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ट्रम्प के 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' से वीजा फीस बढ़ी, भारतीयों पर पड़ेगा असर

अब अमेरिका का वीजा लेने वाले हर नॉनइमिग्रेंट आवेदक को 250 डॉलर का वीजा इंटीग्रिटी फी देना होगा।

सांकेतिक तस्वीर / Unsplash

अमेरिका ने वीजा और इमिग्रेशन सेवाओं की फीस में अब तक की सबसे बडी बढोतरी कर दी है। यह बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चार जुलाई को साइन किए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट (H.R.1) के तहत किए गए हैं। नया कानून आठ जुलाई से लागू हो गया है और इसका असर लाखों विदेशी नागरिकों पर पडेगा जो अमेरिका में यात्रा, पढाई, काम या स्थायी निवास की योजना बना रहे हैं।

सभी नॉनइमिग्रेंट वीजा पर 250 डॉलर का नया शुल्क
अब अमेरिका का वीजा लेने वाले हर नॉनइमिग्रेंट आवेदक को 250 डॉलर का वीजा इंटीग्रिटी फी देना होगा। यह शुल्क मौजूदा वीजा आवेदन शुल्क के अलावा देना पडेगा। उदाहरण के लिए, बी1 बी2 विजिटर वीजा की कुल लागत अब 435 डॉलर हो गई है। इस नए शुल्क में किसी के लिए छूट या माफी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

वीजा माफी वाले देशों के लिए ESTA शुल्क भी बढा
जिन देशों के नागरिक अमेरिका वीजा माफी कार्यक्रम के तहत केवल ईस्टा फॉर्म भरकर अमेरिका आते हैं, उनके लिए भी यात्रा अब महंगी हो गई है। ईस्टा शुल्क 21 डॉलर से बढाकर 40 डॉलर कर दिया गया है। यह बदलाव 2026 में अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से पहले लागू किया जाएगा।

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