भारत के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के एक छात्र को, जिसे ट्रम्प प्रशासन ने उसके समर्थक फिलिस्तीनी सक्रियता के कारण हिरासत में लिया था, उसे रिहा किया जाना चाहिए, एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को आदेश दिया है। यह आदेश आदेश यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज पेट्रीसिया टोलिवर गिल्स, जिन्होंने पहले सूरी के निर्वासन पर रोक लगाई थी, ने टेक्सास में हिरासत से वर्जीनिया में व्यक्तिगत पहचान पर उनकी रिहाई का आदेश दिया,
बता दें कि ट्रम्प प्रशासन वाशिंगटन, डी.सी. विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टरल फेलो बदर खान सूरी को निर्वासित करना चाहता है। उन्हें मार्च में आव्रजन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था, उन पर फिलिस्तीनी उग्रवादी प्रचार और यहूदी विरोधी भावना फैलाने का आरोप था। ट्रम्प ने सूरी सहित उन विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया है, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में और गाजा में अमेरिकी सहयोगी इजरायल के युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। नागरिक अधिकार और अप्रवासी वकालत समूह प्रशासन पर राजनीतिक आलोचकों को गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं।
एक बयान में गिल्स ने कहा कि अदालत और उसके वकीलों को 48 घंटे का नोटिस दिए बिना उसे फिर से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने कहा कि सूरी के हमास के एक वरिष्ठ सलाहकार से करीबी संबंध हैं और उसने यहूदी लोगों के खिलाफ हिंसा की सक्रिय रूप से वकालत की है।
रिहा होने के बाद सूरी ने एक बयान में, "जब आप हिंसा और आतंकवाद की वकालत करते हैं तो अमेरिका में पढ़ाई करने का आपका विशेषाधिकार रद्द कर दिया जाना चाहिए।"
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वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यू.एस. के विदेश संबंधों को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए मार्च में सूरी का वीजा रद्द कर दिया था। मोहसेन महदावी और रुमेसा ओज़्तुर्क सहित इसी तरह हिरासत में लिए गए अन्य छात्रों को भी अदालत के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। संवैधानिक अधिकारों के केंद्र ने एक बयान में कहा, "आज के फैसले ने ट्रम्प प्रशासन के लिए बढ़ते नुकसान को और बढ़ा दिया है।"
ट्रम्प ने आरोप लगाया है कि फ़िलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी यहूदी विरोधी हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि फ़िलिस्तीनी अधिकारों के लिए उनके समर्थन को उनके आलोचकों द्वारा गलत तरीके से यहूदी विरोधी भावना से जोड़ा गया। वहीं बुधवार को एक बयान में, सूरी की पत्नी, मेफेज सालेह ने कहा कि इस फैसले ने उन्हें रुला दिया। उन्होंने कहा, "मैं फैसला सुनाने वाले न्यायधीश को धन्यवाद देना चाहती हूं।"
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