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भारतीय मूल की जज का फैसला, ट्रंप को आव्रजन डेटाबेस के इस्तेमाल से रोका

एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प प्रशासन की वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बड़े बदलावों ने प्राइवेसी और प्रशासनिक कानूनों का उल्लंघन किया है।

 स्पार्कल सूकनानन ने वोटर्स की नागरिकता की पुष्टि के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा फेडरल इमिग्रेशन डेटाबेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। स्पार्कल सूकनानन ने वोटर्स की नागरिकता की पुष्टि के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा फेडरल इमिग्रेशन डेटाबेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। / United States District Court District of Columbia

भारतीय मूल की एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को रजिस्टर्ड वोटर्स की नागरिकता की स्थिति की जांच के लिए नए सिरे से तैयार किए गए फेडरल इमिग्रेशन डेटाबेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। उन्होंने फैसला सुनाया कि यह प्रोग्राम कई फेडरल कानूनों का उल्लंघन करता है और नागरिकता पाने वाले नागरिकों (नेचुरलाइज्ड सिटिजन) के लिए जोखिम पैदा करता है।

22 जून को जारी 75 पेज के फैसले में, स्पार्कल सूकनानन ने 'सिस्टमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर एंटाइटेलमेंट्स' (SAVE) डेटाबेस में प्रशासन द्वारा किए गए बदलावों को रद्द कर दिया। उन्होंने पाया कि फेडरल एजेंसियों ने संवेदनशील निजी जानकारी का गैर-कानूनी तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया और प्राइवेसी व प्रशासनिक जरूरतों का पालन नहीं किया।

यह भी पढ़ें: ट्रंप को झटका, अमेरिकी नागरिकों की गुप्त जानकारी वाला डेटाबेस ब्लॉक, कोर्ट ऑर्डर

सूकनानन, जिनका जन्म त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के माता-पिता के घर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के U.S. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं। उन्हें दिसंबर 2024 में फेडरल बेंच के लिए मंजूरी मिली थी।

इस मुकदमे में प्रशासन द्वारा SAVE के विस्तार को चुनौती दी गई थी। SAVE एक फेडरल इमिग्रेशन डेटाबेस है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए राज्य के चुनाव अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता था ताकि वोटर लिस्ट में संभावित गैर-नागरिकों की पहचान की जा सके। वोटिंग अधिकारों के लिए काम करने वालों का तर्क था कि इस सिस्टम में अक्सर पुराने रिकॉर्ड होते हैं और यह नागरिकता पाने वाले अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से गैर-नागरिक के तौर पर वर्गीकृत कर सकता है।

अपने फैसले में, सूकनानन ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंदरूनी दस्तावेजों का हवाला दिया, जिनमें चेतावनी दी गई थी कि डेटाबेस में गलतियों से नागरिकता पाने वाले नागरिक बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने लिखा कि फेडरल एजेंसियों ने निजी जानकारी को "बिना किसी व्यवस्थित तरीके के मिलाया और दोबारा इस्तेमाल किया", जिसमें नागरिकता से जुड़ा डेटा भी शामिल था, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह अविश्वसनीय हो सकता है।

यह फैसला चुनाव की निष्पक्षता और वोटर्स की पहुंच को लेकर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस के बीच आया है। वकालत करने वाले समूहों का तर्क था कि SAVE के ज्यादा इस्तेमाल से वोटर्स को गलत तरीके से हटाने का जोखिम है और यह योग्य नागरिकों को चुनाव में भाग लेने से हतोत्साहित कर सकता है।

कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में एक उदाहरण टेक्सस के एक ऐसे अमेरिकी नागरिक का था, जिसे नागरिकता पाने के बावजूद डेटाबेस समीक्षा प्रक्रिया के जरिए संभावित गैर-नागरिक के तौर पर चिह्नित किए जाने के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था।

न्याय विभाग ने कहा कि वह चुनाव से जुड़ी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में SAVE का इस्तेमाल करने के प्रशासन के प्रयासों का बचाव करना जारी रखेगा।

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