सांकेतिक / LinkedIn/U.S. Consulate General Mumbai
मुंबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 8 जनवरी को B1/B2 आगंतुक वीजा धारकों के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें आगाह किया गया है कि अनधिकृत रोजगार में शामिल होने पर निर्वासन और भविष्य में देश में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है।
B1/B2 वीजा एक गैर-आप्रवासी आगंतुक वीजा है जो अस्थायी प्रवास के लिए होता है और इसमें B1 (व्यापार) और B2 (पर्यटन/चिकित्सा उपचार) श्रेणियां एक ही दस्तावेज में शामिल होती हैं।
यह व्यावसायिक बैठकों, सम्मेलनों (B1), या अवकाश, परिवार से मिलने और चिकित्सा देखभाल (B2) के लिए प्रवेश की अनुमति देता है, लेकिन रोजगार या डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए अल्पकालिक, अस्थायी यात्रा के बाद घर लौटने के इरादे का प्रमाण आवश्यक है।
लिंक्डइन पर एक आधिकारिक पोस्ट में, वाणिज्य दूतावास ने B1/B2 वीजा धारकों से यात्रा की योजना बनाने से पहले नियमों को जानने का आग्रह किया है।
पोस्ट में लिखा था- यात्रा से पहले नियमों को जान लें। B1/B2 विजिटर वीजा का उपयोग व्यावसायिक बैठकों और अनुबंधों पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन काम करने के लिए आपको एक अलग वीजा की आवश्यकता होगी। अनधिकृत रोजगार से निर्वासन और/या भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है।
भारत में अमेरिकी दूतावास ने X पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें निक और नेहा नामक दो पात्र हैं, जो यह जानकारी देते हैं कि बिना अनुमति के यात्रा बढ़ाने पर क्या हो सकता है।
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