'राइट टू वर्शिप एक्ट' (पूजा का अधिकार कानून) के तहत, धार्मिक आयोजनों के दौरान पूजा-स्थलों के आस-पास 100 फीट का 'प्रोटेस्ट-फ्री बफर जोन' बनाया जाएगा। इसके तहत, लोगों को पूजा में शामिल होने से जान-बूझकर रोकना या उसमें बाधा डालना गैर-कानूनी होगा।

यह कानून लोगों, U.S. अटॉर्नी जनरल और राज्य के अटॉर्नी जनरल को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देता है।
Credit: Tom Suozzi