सांकेतिक / Unsplash
मोनमाउथ काउंटी के भारतीय मूल के एक ग्रीन कार्ड धारक पर अमेरिकी संघीय चुनाव में अवैध रूप से मतदान करने और गैरकानूनी रूप से नागरिकता प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। संघीय अभियोजकों ने यह जानकारी साझा की है।
अमेरिकी अटॉर्नी रॉबर्ट फ्रेजर के कार्यालय ने बताया कि 33 वर्षीय अभिनंदन विग उन चार गैर-नागरिकों में शामिल हैं जिन पर अवैध मतदान और नागरिकता प्रक्रिया के दौरान झूठे बयान देने के आरोप में अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।
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शिकायत के अनुसार, विग, जो उस समय अमेरिकी नागरिक नहीं थे, ने न्यू जर्सी में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया और झूठा प्रमाण पत्र दिया कि वे मतदान के पात्र हैं। उन पर 2020 के आम चुनाव में मतदान करने का आरोप है, जिसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव भी शामिल था।
अभियोजकों का यह भी आरोप है कि मतदान करने के बाद, विग ने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया और शपथ लेकर झूठा बयान दिया कि उन्होंने कभी भी संघीय चुनाव में पंजीकरण नहीं कराया था और न ही मतदान किया था।
विग पर 18 यू.एस.सी. 1425(ए) के तहत गैरकानूनी रूप से नागरिकता या प्राकृतिककरण प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने 1 मई को नेवार्क संघीय अदालत में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज कैरी फैस के समक्ष अपनी पहली पेशी की।
फ्रेजर ने एक बयान में कहा कि आरोपों के अनुसार, प्रतिवादियों ने उन चुनावों में मतदान करके संघीय कानून का उल्लंघन किया, जिनमें वे भाग लेने के योग्य नहीं थे, और फिर उस आचरण को छिपाने के लिए शपथ के तहत झूठे बयान दिए।
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि प्रशासन ऐसे विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो यह जानते हुए भी कि वे योग्य नहीं हैं, हमारे चुनावों में मतदान करने का प्रयास करते हैं। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि गैर-नागरिकों द्वारा मतदान करना एक संघीय अपराध है और अधिकारी प्रवर्तन प्रयासों को जारी रखेंगे।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के चुनाव अखंडता कार्य बल के हिस्से के रूप में, संघीय जांच ब्यूरो और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन सहित अन्य एजेंसियों द्वारा इस मामले की जांच की गई। दोषी पाए जाने पर, विग को इस आरोप में 10 साल तक की जेल हो सकती है।
गौरतलब है कि ये आरोप मात्र हैं, और विग को अदालत में दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा।
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