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भारत ने OCI आवेदन के लिए दस्तावेज संबंधी नियमों में दी ढील

आव्रजन ब्यूरो ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई प्रक्रिया के तहत अब ओसीआई की भौतिक पुस्तिका जारी नहीं की जाएगी।

 OCI कार्ड OCI कार्ड / MEA

भारत के भीतर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए आव्रजन ब्यूरो ने वीजा संबंधी आवश्यकताओं में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब आवेदकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र या निवास परमिट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उनके पास कम से कम तीन महीने की वैधता वाला पात्र दीर्घकालिक वीजा होना जरूरी होगा।

संशोधित नियमों के तहत भारत में OCI के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ई-3 वीजा को छोड़कर किसी भी दीर्घकालिक वीजा की प्रति जमा करनी होगी जिसकी आवेदन की तारीख को कम से कम तीन महीने की वैधता बची हो। पहले जरूरी रहे पंजीकरण प्रमाणपत्र या निवास परमिट की प्रति अब जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आव्रजन ब्यूरो ने आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। आवेदकों को आवेदन जमा करने की तारीख पर कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट, कम से कम तीन महीने की वैधता वाला वीजा, भारतीय मूल से जुड़े दो प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करना होगा।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदन की तारीख वही मानी जाएगी, जिस दिन आवेदन संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में भौतिक रूप से जमा किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत ओसीआई सेवा पोर्टल पर पंजीकरण से होगी। पंजीकरण के बाद आवेदक को अपने खाते में प्रवेश कर ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प चुनना होगा और संबंधित श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र पूरा कर तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

आवेदन जमा होने के बाद आवेदक को एक संदर्भ संख्या मिलेगी, जिसका इस्तेमाल संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में मिलने का समय तय करने के लिए किया जाएगा। निर्धारित तारीख पर आवेदक को अपने मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

सफल सत्यापन के बाद भुगतान के लिए एक संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। भुगतान पूरा होने के बाद आवेदन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और मंजूरी मिलने के बाद आवेदक पोर्टल से अपना इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

आव्रजन ब्यूरो ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई प्रक्रिया के तहत अब ओसीआई की भौतिक पुस्तिका जारी नहीं की जाएगी।

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