दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने-चांदी के बर्तन और लग्जरी घड़ियां जब्त / Courtesy: Custom dept
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक अमेरिकी पासपोर्ट धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में अघोषित विदेशी मूल के सामान और मुद्रा बरामद की गई है। यात्री हांगकांग से उड़ान संख्या सीएक्स-695 के जरिए आया था और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किए गए नियमित स्पॉट प्रोफाइलिंग के हिस्से के रूप में उसे रोका गया।
अधिकारियों ने बताया कि यात्री के सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार विस्तृत भौतिक जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान काफी मात्रा में अघोषित सामान बरामद किया गया, जिसमें 1.2 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के बर्तन और रोलेक्स, बुलगारी, शोपार्ड और कार्टियर जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों की लग्जरी घड़ियां शामिल थीं। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई, जिसमें 9,084 अमेरिकी डॉलर, 605 यूरो (712 अमेरिकी डॉलर) और 2,540 हांगकांग डॉलर (325 अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।
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जब्त किए गए सामान का कुल मूल्य लगभग 600,000 अमेरिकी डॉलर (5.42 करोड़ रुपये) आंका गया है। चूंकि ये सामान आगमन के समय घोषित नहीं किए गए थे, इसलिए उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि घरेलू स्तर पर खरीदे गए सोने के आभूषण, जिनका वजन 552 ग्राम था, जब्त नहीं किए गए और यात्री को वापस लौटा दिए गए।
यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच चल रही है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की स्पॉट प्रोफाइलिंग और विस्तृत सामान जांच तस्करी पर अंकुश लगाने और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चल रहे उपायों का हिस्सा हैं।
एक अधिकारी ने कहा, "यह कार्रवाई सीमा शुल्क कर्मियों की सतर्कता को दर्शाती है जो उच्च मूल्य के सामान और विदेशी मुद्रा के अवैध आयात को रोकने में दिखाई गई है। हम सीमा शुल्क अधिनियम को लागू करने और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
अघोषित सामान के स्रोत और इसमें किसी सहयोगी के शामिल होने का पता लगाने के लिए जांच जारी रहेगी। भारत आने वाले यात्रियों को याद दिलाया जाता है कि वे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दंड से बचने के लिए सभी शुल्क योग्य वस्तुओं और मुद्रा की घोषणा करें।
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