सांकेतिक / Pexels
भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BoI) ने ई-वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सरकारी पोर्टल के जरिए अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) की जानकारी की पुष्टि कर लें।
ब्यूरो के आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार, यात्रियों को अपने ETA की वैधता की पुष्टि सिर्फ आधिकारिक ई-वीजा वेबसाइट indianvisaonline.gov.in/evisa से करनी चाहिए। उन्हें ऐसी थर्ड-पार्टी वेबसाइटों पर भरोसा करने से बचना चाहिए जो गलत या गुमराह करने वाली जानकारी दे सकती हैं।
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ब्यूरो ने साफ किया कि ETA खुद ई-वीजा नहीं है। बल्कि, यह एक ऐसा ऑथराइजेशन है जो यात्री को भारत के लिए फ्लाइट में सवार होने की अनुमति देता है। असली ई-वीजा तब मिलता है जब भारत पहुंचने पर इमिग्रेशन अधिकारी यात्री के दस्तावेजों की जांच करते हैं और इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाते हैं।
एडवाइजरी में यात्रियों से कहा गया है कि वे यात्रा करने से पहले अपने ETA पर दी गई तीन तारीखों को ध्यान से देखें: जारी होने की तारीख (Date of Issue), वैधता शुरू होने की तारीख (Valid From date - इससे पहले भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं है), और वैधता समाप्त होने की तारीख (Valid Until date - इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी)।
ब्यूरो ने बताया कि वीजा की अंतिम वैधता भारत पहुंचने पर पासपोर्ट पर लगाए गए ई-वीजा स्टैम्प से तय होती है।
यात्रियों को यह सलाह भी दी गई कि वे ETA पर दिए गए हर बार प्रवेश पर लगातार रहने की अवधि (Continuous stay on each entry) और एक कैलेंडर वर्ष में भारत में अधिकतम रहने की अवधि (Maximum stay in India in one calendar year) वाले कॉलम को देखकर अपने वीजा के तहत रहने की अवधि की जांच करें। एडवाइजरी में यह भी सलाह दी गई है कि यह पक्का कर लें कि वीजा सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल एंट्री की अनुमति देता है या नहीं।
इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ब्यूरो ने कहा कि विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट स्टैम्प पर छपी वीजा कैटेगरी, एक्सपायरी डेट और अनुमति प्राप्त एंट्री की संख्या की जांच करनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी या संदेह हो, तो काउंटर छोड़ने से पहले इमिग्रेशन अधिकारी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहिए।
यह एडवाइजरी भारत के आधिकारिक ई-वीजा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुरूप है। पोर्टल आवेदकों को सलाह देता है कि वे यात्रा के दौरान अपने ETA की प्रिंटेड कॉपी साथ रखें और यह पक्का कर लें कि निकलने से पहले उनके आवेदन का स्टेटस GRANTED (मंजूर) हो।
Attention Foreign Nationals!
— Bureau of Immigration, Government of India (@BOIndiaOfficial) July 14, 2026
If you are planning to visit india on e-visa, read this carefully!
How to verify if your ETA (Electronic Travel Authorization for getting an e-VISA) for India is valid or not?
→ You can verify by visiting the online portal…
पोर्टल पर यह भी बताया गया है कि भारत पहुंचने पर सभी ई-वीजा धारकों से बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि ई-वीजा की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती और न ही इसे किसी दूसरे वीजा में बदला जा सकता है। साथ ही, सरकार की मंजूरी के बिना इन वीजा पर 'प्रोटेक्टेड' (सुरक्षित), 'रिस्ट्रिक्टेड' (प्रतिबंधित) या 'कैंटोनमेंट' (छावनी) इलाकों की यात्रा नहीं की जा सकती।
ब्यूरो ने यात्रियों को इस साल की शुरुआत में लागू की गई एक और इमिग्रेशन जरूरत के बारे में भी याद दिलाया। 1 अप्रैल, 2026 से, सभी विदेशी नागरिकों और 'ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड धारकों के लिए भारत पहुंचने से 72 घंटे पहले ऑनलाइन 'ई-अराइवल कार्ड' जमा करना जरूरी है; इसने पहले इस्तेमाल होने वाले कागजी 'डिसएम्बार्केशन फॉर्म' की जगह ले ली है।
ब्यूरो ने फिर से साफ किया कि वीजा की वैधता हर कैटेगरी के लिए तय समय और शर्तों के हिसाब से होती है, भारत में रहने की मंजूरी एंट्री की तारीख से शुरू होती है, और विदेशी नागरिकों को वीजा खत्म होने से पहले देश से बाहर जाना जरूरी है ताकि वे तय समय से ज्यादा न रुकें।
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